
एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन जरूरी, धान के बदले अन्य फसल लेने पर ₹15 हजार प्रति एकड़ तक आदान सहायता

कोरबा, 17 अगस्त 2026। खरीफ 2026 में किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल तथा एग्रीस्टेक पोर्टल में निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

धान के बदले अन्य फसल लेने पर ₹15 हजार प्रति एकड़
विगत खरीफ में धान की फसल लेने वाले ऐसे किसान, जो खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेना चाहते हैं और इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराते हैं, उन्हें एग्रीस्टेक पर पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की पुष्टि के बाद मान्य रकबे पर ₹15,000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी।
इसके लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों को शामिल किया गया है।

इन फसलों के लिए ₹10 हजार प्रति एकड़ सहायता
पूर्व से ही खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले पात्र किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पर पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की पुष्टि के बाद ₹10,000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना की राशि किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाएगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा रकबे का सत्यापन
विगत वर्ष की फसल एवं रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों से की जाएगी। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
कोरबा जिले में खरीफ 2026 में फसलवार, रकबावार एवं खसरावार शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित गिरदावरी/ई-गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए सर्वेयरों की नियुक्ति कर तहसील स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
किन संस्थाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति तथा केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थान, महाविद्यालय आदि विधिक संस्थाएं कृषक उन्नति योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।
पंजीयन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
उप संचालक कृषि श्री डी.पी.एस. कंवर ने जिले के सभी इच्छुक एवं पात्र किसानों से समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराने की अपील की है।
एग्रीस्टेक छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री में पंजीयन के लिए किसानों को साथ ले जाना होगा—
आधार कार्ड
भूमि की अद्यतन ऋण पुस्तिका/बी-1
खसरा संबंधी दस्तावेज
आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
पंजीयन के दौरान आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा सत्यापन तथा तहसीलदार लॉगिन से अनुमोदन की कार्रवाई की जाएगी।
किसान यहां करें संपर्क
एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, कृषक उन्नति योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम तथा पंजीकृत रकबों की गिरदावरी/ई-गिरदावरी/डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन एवं आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर अवश्य पूरी करें।






