
सफल क्रियान्वयन के लिए नगर निगम, सीएसपीडीसीएल एवं बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक
कोरबा, 21 अगस्त 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
इसी क्रम में गठित पैनल की अध्यक्षता में नगर निगम कोरबा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजीनामा योग्य प्रकरणों को प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में नगर निगम से संबंधित संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य वसूली संबंधी प्रकरणों, सीएसपीडीसीएल से संबंधित विद्युत बिल, बकाया बिल एवं अन्य देय राशि तथा विभिन्न बैंकों से संबंधित ऋण एवं वसूली के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जाने पर विशेष जोर दिया गया।
गठित पैनल के न्यायाधीशगण ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे संबंधित पक्षकारों को नेशनल लोक अदालत के लाभों और सुलह-समझौते के माध्यम से प्रकरणों के त्वरित निराकरण की जानकारी दें। साथ ही, अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर पक्षकारों की सहमति से उनका निराकरण कराने के लिए आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करें।
लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं सहज बनाने में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।






